क्यों खबरों में
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंकने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है
क्या कहा NGT ने :
- एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी निकायों की जिम्मेदारी है कि कचरा उठाकर उसे ठिकाने लगाया जाए।
- पीठ ने निगमों के आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे एक माह में योजना बनाकर पेश करें। इसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि जो लोग कचरे को अलग-अलग करके निगमों को सौंप रहे हैं, उन्हें किस तरह प्रोत्साहित किया जाएगा। पीठ ने पूछा कि क्या ऐसे लोगों को संपत्ति कर में छूट मिल सकती है?
- जो लोग कचरा अलग-अलग करके नहीं दे रहे हैं, उनको सजा देने पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वाले को हर्जाना भरना पड़ेगा। अगर कचरा निकल रहा है, तो संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसका उचित ढंग से निपटान किया जाए। पूरा बोझ सरकार या प्रशासन पर नहीं डाला जा सकता। पीठ ने यह निर्देश दिल्ली में लैंडफिल साइटों के आस-पास की स्थिति के संबंध में दायर एक याचिका पर दिया।