रियल एस्टेट पर केंद्र का कानून नहीं बदल पाएंगे राज्य

- रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में राज्य सरकारों के पास संशोधन का कोई अधिकार नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को इस सिलसिले में निर्देश दे दिया है।

- इस कानून के लागू हो जाने के बाद पांच सौ मीटर आकार के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव नहीं होगा। रियल एस्टेट कानून-2016 इस साल साल के मई में लागू हो जाएगा।

- रियल एस्टेट अधिनियम-2016 के प्रावधानों से खरीद और बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। इससे रियल एस्टेट के व्यवसाय के प्रति लोगों में विश्वास जगा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि आगामी मई माह से इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में राज्यों से अपेक्षा है कि वे इस कानून को इसके मूल रूप में ही अमल करें।

- शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पांच सौ मीटर तक के भूखंडों के उपयोग में तब्दीली करना संभव नहीं होगा। कानून की मंशा को समझते हुए ही राज्य इसे लागू करें।

- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में कानून लागू करने की नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। बाकी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं। 

राज्यों को किया आगाह

- रियल एस्टेट पर प्रस्तावित कानून के प्रावधानों में कई राज्यों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। 

- इस पर शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश भेजा है। 

-  संसद में यह कानून सभी पक्षकारों की सहमति से पारित कराया गया है।

-  कुछ राज्यों में कानून बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन, यह संभव नहीं है।

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