- भारत सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2018 से ही प्रभावी माना जाएगा। केन्द्र सरकार एसडीआरएफ में 90 प्रतिशत का योगदान देगी, जबकि सभी राज्य 10 प्रतिशत का योगदान देंगे।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के जरिए एक समुचित वित्तीय व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान बचाव एवं राहत व्यय का इंतजाम हो सके।
- प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार अब तक प्रत्येक वर्ष सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत का योगदान और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90 प्रतिशत का योगदान देती रही थी। एसडीआरएफ राज्यों के लिए उपलब्ध एक ऐसा संसाधन है जिससे अनेक तरह की विशिष्ट आपदाओं के दौरान तत्काल जरूरी समझे जाने वाले राहत कार्यों से जुड़े खर्चों का इंतजाम किया जाता है। एसडीआरएफ के तहत किसी भी समय राज्य सरकार के लिए अच्छी-खासी धनराशि उपलब्ध रहती है। जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिसका सामना करने में संबंधित राज्य को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित मानकों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। एनडीआरएफ में शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।