- दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रोजाना 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगे। सरकार ने लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट विधेयक 2016 के मसौदे को मंजूरी दी है।
- केंद्र अब यह विधेयक राज्यों के पास भेजेगा और जो भी प्रदेश सरकार इसे कानून का रूप देगी, वहां दुकानें 24 घंटे खुलने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसा होने पर न सिर्फ आम लोगों को सुविधा होगी बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- सरकार का कहना है कि मॉडल बिल से सभी राज्यों में एक समान विधायी प्रावधान हो जाएंगे, जिससे व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया सरल होगी।
मॉडल शॉप बिल के अहम बिंदु
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें और प्रतिष्ठान ही इसके दायरे में आएंगे।
- दुकानें और प्रतिष्ठान 365 दिन तथा चौबीस घंटे खुले रह सकेंगे।
- महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी
- महिलाओं को परिवहन सुविधा देनी होगी, लेडीज टॉयलट भी अनिवार्य
- महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- क्रैच और फर्स्ट एड तथा कैंटीन की सुविधा भी देनी होगी।
- ऐसे प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान
- राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ पांच पेड फेस्टिवल लीव भी देनी होगी
- एक तिमाही में अधिकतम 125 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति
- हर दिन अधिकतम 9 घंटे और हफ्ते 48 घंटे कार्य का नियम