सुप्रीम कोर्ट ने सूखे को लेकर गुजरात, हरियाणा और बिहार के रवैये पर कड़ा एतराज जताया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- अगर राज्य सरकारें सूखे जैसी आपदाओं के प्रति शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपनाती हैं तो केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से बच नहीं सकता।
- आपदा के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा सक्रिय और सूक्ष्म प्रतिक्रिया की जरूरत होती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सूखा और आपदा प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से छह माह के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का गठन करने को कहा है।
- इसके साथ ही तीन माह के अंदर आपदा शमन कोष का निर्माण भी करने का निर्देश दिया है।
- सरकार बारिश की कमी को भी सूखे का मुख्य इंडिकेटर माने।
- सूखे की स्थिति घोषित करने के लिए एक समय सीमा तय हो। जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंSource: livehindustan