राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि पहले उन डीजल वाहनों को अपंजीकृत किया जाए जो 15 साल पुराने हैं। एनजीटी ने यह भी कहा कि 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर चलाया जा सकता है लेकिन दिल्ली में 15 साल पुराने किसी भी वाहन को तुरंत जब्त कर स्क्रैप करने के आदेश दिए गए हैं।
- एनजीटी के इस आदेश से दिल्ली में अब 15 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे।
- एनजीटी ने कहा कि आरटीओ दिल्ली अपंजीकृत डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा जो वाहनों की कम संख्या वाले इलाकों में चलाए जा सकते हैं।
- उन सभी डीजल वाहनों को कबाड़ में फेंक दिया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने और बीएस-1, बीएस- दो हैं और उनके लिए कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एनजीटी ने डीडीए को अपंजीकृत डीजल वाहनों को खड़े करने के लिए भूमि मुहैया कराने का निर्देश भी दिया।
- गौर हो कि एनजीटी ने बीते दिनों दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया।
- एनजीटी ने दिल्ली आरटीओ को निर्देश दिया था कि 10 साल से पुरानी सभी डीजल वाहनों को डी-रजिस्टर कर दिया जाए।
- एनजीटी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी सख्त है। एनजीटी का मानना है कि पुरानी डीजन गाडियां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस वजह से पुराने वाहनों पर रोक लगाना जरूरी है।