नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली पुलिस व सिविक एजेंसियों को दिया यह निर्देश की राजधानी में वर्षो पुराने ऐसे वाहन जो अब बंद पड़े हैं, लोग जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें सड़कों से हटाया जाए।
क्या कहा पीठ ने :
- कुछ लोग इस्तेमाल में न आने वाले अपने इन वाहनों को वर्षो से सार्वजनिक जगहों व सड़कों पर खड़े किए हुए हैं। इन वाहनों के टायर, इंजन तक गायब हैं। ये वाहन केवल रिम पर खड़े हैं। 15 साल या इससे भी पुराने इन वाहनों को हटाने के लिए स्थानीय नगर निगम अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाएं। इन्हें सड़कों से हटाया जाए, जिससे जाम से राहत मिले।
- NGT ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए, तीनों नगर निगमों को बैठक कर जब्त वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह चिह्न्ति करने का निर्देश दिया।
- 15 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन नीति (Incentive policy ) तैयार न करने पर नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई है।
- एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने भारी उद्योग मंत्रलय को तुरंत इस बारे में कोई ठोस नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।
- एनजीटी ने भारी उद्योग मंत्रलय से कहा कि वह पीठ के समक्ष तो इस विषय में बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन कोर्ट रूम से निकलने के बाद सब भूल जाता है।
- जुलाई में मंत्रालय ने इस बारे में नीति तैयार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मंत्रालय ने इस बारे में भी जवाब दाखिल नहीं किया कि पुराने वाहन हटाने के मुद्दे पर विभिन्न राज्यों का क्या मत है।
What is NGT (National Green Tribunal)
- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई.
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है.
- अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा.
- अधिकरण को आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के ६ महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है.
- आरंभिक रूप से, एनजीटी को पांच बैठक स्थलों पर स्थापित करना प्रस्तावित है और वह स्वयं को अधिक पहुंचयोग्य बनाने के लिए सर्किट प्रक्रिया का पालन करेगा.
- अधिकरण की बैठक का प्रधान स्थल नई दिल्ली होगा तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य 4 स्थल होंगे.