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केंद्र सरकार ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी टिब्यूनल के गठन का फैसला किया है।
- इस कदम का उद्देश्य राज्यों की शिकायतों को जल्द दूर करना है।
- टिब्यूनल के अलावा सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून, 1956 में संशोधन कर कुछ पीठ के गठन का भी प्रस्ताव किया है।
- एक स्थायी टिब्यूनल जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करेंगे। जब कभी जरूरत होगी पीठ का गठन किया जाएगा। विवाद के हल के बाद पीठ को खत्म कर दिया जाएगा।’\
- पहले जल विवाद टिब्यूनल अंतिम फैसला देने में वर्षों लगा देते थे। जबकि, प्रस्तावित टिब्यूनल से तीन साल में फैसला होने की उम्मीद है