GS PAPER II
केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में घोषणा एक महत्वपूर्ण न्याय है परंतु अब यह सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो एक डेटा संरक्षण कानून को लेके आए ।भारत में इस कानून की आवश्यकता क्यों है और उन कुछ सिफारिशों का सुझाव दें, जिन्हें इस कानून में शामिल किया जाना चाहिए?
Declaration of right to privacy as fundamental right is a landmark judgement but now onus lies on government to come up with a robust Data protection law. Suggest the need of this law in India and give some of your recommendations which should be incorporated in this law?