क्यों खबरों में
सरकार ने मेंजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।
Detail
- इस बिल के पारित होने से बड़े पोर्ट्स ज्यादा क्षमता से काम कर सकेंगे और उन्हें फैसले लेने के लिए पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी।
- साथ ही बड़े पोर्ट्स के लिए अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना आसान हो जाएगा।
- यह बिल पुराने मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की तुलना में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अप्रचलित सेक्शंस को खत्म करके इनकी संख्या 134 से घटाकर 65 कर दी गई है।
- इसके लागू होने के बाद इसमें ज्यादा स्पष्टता आएगी।