धार्मिक कार्यों से जुड़ी इकाई की भूमि ली जा सकती है सार्वजनिक कार्यों के लिए :UP HC

क्यों खबरों में

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी धार्मिक इकाई से जुड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

समबन्धित case

 अदालत ने यह व्यवस्था एक चर्च और एक सड़क निर्माण से संबंधित मामले में दी। उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि वे छह लेन की सड़क के निर्माण के लिए एक चर्च को गिराने या स्थानांतरित करने के तौर तरीकों पर काम करें।

क्या कहा अदालत ने

  • उच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि वे छह लेन की सड़क के निर्माण के लिए एक चर्च को गिराने या स्थानांतरित करने के तौर तरीकों पर काम करें ।
  • जब राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संबंधित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तो याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

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