टॉरेंट पर कुछ भी देखा तो होगी 3 साल की जेल, जुर्माना भी (कॉपीराइट ऐक्ट को प्रभावी बनाने के लिए)

Piracy की दुनिया की सबसे बड़ी साइट टॉरेंट (Torrent) पर सरकार की ओर से बैन की मुहर दिखाई देने लगी है। पॉर्न साइट पर बैन की कोशिश के बाद सरकार ने टॉरेंट को बैन कर दिया है।

  •  इसके तहत यदि आप टॉरेंट साइट पर जाकर कुछ भी सर्च करते है तो भी आप अपराधी माने जाएंगे और जिसके बाद आप पर 3 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
  • जिस वेबसाइट को भारत में बैन किया गया है, उस पर किसी तरह की टॉरंट फाइल ढूंढने या फिर डाउनलोड करने पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। यहां तक कि इमेजबैम (Imagebam) पर कोई तस्वीर देखना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है
  • जिस यूआरएल पर इस तरह का बैन किया गया कॉन्टेंट दिखता है, वहां जाने पर एक मेसेज नजर आता है। एनबीटी द्वारा, चेक करने के लिए एक टॉरंट साइट पर जाने की कोशिश की तो यह मेसेज डिस्प्ले हुआ-

इस मेसेज में बताया गया है कि सरकार की तरफ से मिले निर्देशों या कोर्ट के आदेशों के आधार पर इस यूआरएल को ब्लॉक किया गया है। 
★ इस यूआरएल पर कुछ देखना, डाउनलोड करना, किसी कॉन्टेंट की गैर-कानूनी कॉपी तैयार करना भारत के कानून के तहत दंडनीय है। 
★कॉपीराइट ऐक्ट 1957 के सेक्शन 63, 63-A, 65 और 65-A का हवाला देते हुए इस मेसेज में 3 साल की जेल और 3 लाख रुपये के जुर्माने के बारे में बताया गया है।

★आखिर में यह भी बताया गया है कि अगर इस बैन से किसी को दिक्कत हो तो वह एक ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, जहां से उसे 48 धंटों के अंदर संबंधित कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। इस जानकारी के आधार पर वह वह व्यक्ति संबंधित हाई कोर्ट या संबंधित अथॉरिटी के सामने अपनी शिकायत रख सकता है।

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