What is the issue:
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर चर्चित अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ सख्त रूख अपना लिया है. अखबार ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव पर ‘पब्लिक फीडबैक’ नाम से एक्जिट पोल का प्रकाशन किया था. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से आगे बताया गया था
Position of law on this:
- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत मीडिया संस्थानों पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक्जिट पोल दिखाने या छापने पर रोक है. कानून की धारा 126 (ए) के तहत इसके उल्लंघन पर दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
- इसके साथ ही धारा 126 (बी) में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में शामिल सभी पक्षों को आरोपित बनाने की बात कही गई ह
- आयोग ने कहा है कि अखबार द्वारा एक्जिट पोल का प्रकाशन आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) और जनप्रतिनिधित्व कानून का सीधा उल्लंघन है