ऐपल को बड़ा झटका, यूरोपीय आयोग ने आयरलैंड सरकार को 962 अरब रुपए चुकाने को कहा

आयरलैंड टैक्स मामले में आईफ़ोन निर्माता कंपनी ऐपल को बड़ा झटका लगा है. यूरोपीय आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए ऐपल को आदेश दिया है कि उसे आयरलैंड सरकार को 13 बिलियन यूरो (करीब 962 अरब रूपए) का टैक्स चुकाना होगा.

2013 से इस मामले की जांच कर रहे यूरोपीय आयोग ने मंगलवार को कहा कि आयरिश सरकार ने 1991 से ऐपल को टैक्स में बड़ी छूट दी है. उसके अनुसार आयरलैंड में कारपोरेट टैक्स की दर 12.5 प्रतिशत है, लेकिन ऐपल ने 2003-2014 तक 1 प्रतिशत से भी कम की दर से यह टैक्स अदा किया है. आयोग का आरोप है कि आयरलैंड सरकार और ऐपल के बीच एक 'स्वीटहर्ट डील' हुई थी. इस डील के तहत सरकार ने कंपनी को टैक्स में रियायत सहित कई तरह की सुविधाएं दीं और इसके बदले ऐपल ने आयरलैंड के युवाओं को नौकरियों में तरजीह देने का वादा किया था.

आयोग की प्रमुख मार्ग्रेथ वेस्टागर के अनुसार आयरिश सरकार ने ऐपल को यूरोपीय संघ के कानून के खिलाफ जाकर फायदा पहुंचाया है और इसलिए ऐपल को हर हाल में 2003 से लेकर 2014 तक का 13 बिलियन यूरो टैक्स ब्याज के साथ चुकाना होगा.

उधर, आयरलैंड के वित्त मंत्री माइकल नूनान और ऐपल के सीईओ टिम कुक दोनों ने ही आयोग के इस फैसले को गलत बताया है. दोनों ने ही इसके खिलाफ यूरोपीय कोर्ट में अपील करने की बात कही है. कुक का कहना है कि यह आरोप पूरी तरह से निराधार है कि उनके और आयरिश सरकार के बीच कोई डील हुई थी.

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