प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण

  • प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का शुभारंभ आगरा से किया गया।
  • इसके अन्‍तर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्‍के घर उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है।
  •  नवीन योजना में तालमेल के माध्‍यम से लाभार्थी को प्रति इकाई लगभग 1.50-1.60 लाख रु. उपलब्‍ध होंगे। लाभार्थी की इच्‍छा पर रु. 70,000 की राशि के ऋण का भी प्रावधान है।
  • मार्च, 2019 तक एक करोड़ घर निर्मित किए जाएंगे।
  • लाभान्‍वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया गया है।
  • भवनहीन तथा एक या दो कमरे के कच्‍ची छत कच्‍ची दीवार के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
  • स्‍थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग के साथ रसोई, बिजली कनेक्‍शन, एलपीजी, स्‍नानघर व शौचालय के प्रावधानों से युक्‍त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया गया है।
  • लाभान्‍वितों को भुगतान पूरी तरह आईटी/डीबीटी के माध्‍यम से किया जाएगा तथा आईसीटी व स्‍पेस टेक्‍नॉलोजी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) के उपयोग से कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आवाससॉफ्ट एमआईएस पर किया जाएगा।

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