- यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए: एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन व्यवस्था
- यह शिकायत प्रबंधन व्यवस्था कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है।
- यह पोर्टल केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं आदि ) के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या वहां जाने वाली महिलाओं को – उक्त अधिनियम के अंतर्गत कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने का मंच उपलब्ध कराने की दिशा में की गई एक पहल है। जो महिलाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के समक्ष पहले ही लिखित शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से शी-बॉक्स पोर्टल तक पहुंच बनाई जा सकती है
- यह पोर्टल (एसएचई-बॉक्स) महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को त्वरित रूप से राहत पहुंचाने का एक उपाय है।
- इस पोर्टल में शिकायत दर्ज होते ही, उसे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय आदि की आईसीसी के पास भेजा जाएगा, जिसे शिकायत की जांच करने का अधिकार है। इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय साथ ही साथ शिकायतकर्ता भी आईसीसी द्वारा की जाने वाली पड़ताल की प्रगति पर नजर रख सकेगा।