सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य सीमा तय करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
Ø बाजार में बेयर मेटल स्टंट (बीएमएस) का 10 प्रतिशत हिस्सा है। उसकी कीमत 7260 रुपये सीमित कर दी गई है। इसी तरह ड्रग एल्यूटिंग स्टंट (डीईएस) का बाजार में 90 प्रतिशत हिस्सा है, जिसकी कीमत 29,600 रुपये सीमित कर दी गई है। कीमतों में वैट और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।
Ø स्टंट पर तमाम राज्यों में 5 प्रतिशत वैट लगाया जाता है, जिसके हिसाब से बीएमएस और डीईएस का खुदरा मूल्य क्रमश: 7623 रुपये और 31,080 रुपये होगा। उन्होंने बताया कि 60 दिन के अंदर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने यह कीमतें तय की हैं।
Ø पहले स्टंटों की बिक्री से मनमाना नफा कमाया जाता था, जिस पर इस निर्णय से बहुत प्रभाव पड़ा है। बहरहाल नई कीमतों से उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले बीएमएस का खुदरा मूल्य 45,000 रुपये और डीईएस का 1,21,000 रुपये था। अब बीएमएस की कीमत घटकर 7623 और डीईएस की 31,080 हो गई है। इस तरह मरीजों को औसतन 80-90 हजार रुपये का लाभ होगा l.
Ø अस्पतालों में जो स्टंट पहले से जमा हैं, उनकी कीमतों में भी संशोधन किया जायेगा।
Ø अगर तयशुदा कीमतों की अवलेहना होती है तो एनपीपीए को यह अधिकार दिया गया है कि वह अतिरिक्त कीमत को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करे।
Ø मंत्रालय ने ‘फार्मा जन समाधान’ और ‘फार्मा सही दाम’ नामक दो मोबाइल एप्प शुरू किये हैं। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मंत्रालय के पास शिकायत भेज सकता है।
Ø नई कीमतों से ‘मेक इन इंडिया’ को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।
साभार : विशनाराम माली