1. राजस्थान मानवाधिकार आयोग: आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया
2. कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसने की तैयारी : कोचिंग संचालकों को अब संस्थान से जुड़ी पूरी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें सरकार के जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करानी होगी। कोचिंग संस्थानों में पढऩे वाले बच्चों के आत्महत्या करने एवं डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा) के शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं
- रखना होगा कॅरियर काउंसलर या मनोचिकित्सक
सभी कोचिंग संस्थान अपने संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का तनाव, डिप्रेशन या अन्य किसी मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए कॅरियर काउंसलर या मनोचिकित्सक अनिवार्य रूप से रखेंगे। संचालक को कॅरियर काउंसलर का नाम, मोबाइल नम्बर, मिलने का समय तथा स्थान की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी देनी होगी। संस्थान में प्रत्येक 50 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर या मनोचिकित्सक नियुक्त करना होगा।
- प्रवेश से पहले अभिभावक के साथ काउंसलिंग
- कोचिंग संस्थानों को वर्ष 2016-17 से प्रवेश देने से पहले छात्र के अभिभावक के साथ अनिवार्य रूप से ग्रुप कॅरियर काउंसलिंग करनी होगी तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करवानी होगी। पढ़ाई के दौरान जो विद्यार्थी तनाव या डिप्रेशन में दिखाई दें, उसके लिए कोचिंग संस्थान मनोचिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और उनके अभिभावकों को सूचना देंगे।