बिजली कंपनियों में रेस्मा छह महीने बढ़ाया:
सरकारकी ओर से रेस्मा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
Ø सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेस्मा) के तहत यह पाबंदी लगाई है।
Ø रेस्मा के दौरान कर्मचारी हड़ताल काम बंद नहीं कर सकेंगे।
Ø इस दौरान बिजली कंपनियों के ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस), जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पैच लोड सेंटर, प्रसारण स्टेशन उसके समस्त कार्यालय उनके कार्यकलापों से संबंधित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आदेश गृह (आपदा प्रबंध) विभाग ने जारी किया है। गृह (ग्रुप-9) विभाग के संयुक्त सचिव ने बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया है