- अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्य में आधार अनिवार्य होगा।
- मनरेगा के तहत पंजीकृत लोगों को प्रमाण के तौर पर आधार नंबर दिखाना होगा।
- अगर यह नहीं है तो 31 मार्च 2017 तक उन्हें आधार के लिए नामांकन कराने का प्रमाण देना होगा। आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, फोटोयुक्त किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड और राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने पर योजना के तहत लाभ लिया जा सकेगा।
किस क़ानून के तहत
सरकार ने इसके लिए आधार लाभ कानून 2016 की धारा 7 को लागू किया है। इस धारा के तहत भारत की संचित निधि (सीएफआइ) से सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा के लिए व्यक्ति को पहचान या आधार नंबर का प्रमाण देना होगा।
Why this move
चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 38,500 करोड़ रुपए का बजट दिया। केंद्र सरकार ने 2015-16 में अपनी ग्रामीण रोजगार योजना में 3,800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। मनरेगा में आधार कार्ड की अनिवार्यता से सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सरकारी सब्सिडी का बड़ा हिस्सा अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सीधे आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में ही सब्सिडी पहुंचाई जा सकेगी।