GS PAPER II
भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसे मामलों में एकमात्र न्यायाधीश बनाता है जिसमें उन्हें अपने विवेक में कार्य करने की आवश्यकता होती है। समझाइए |
Article 163 Makes the governor the sole judge in matters in which he is required to act in his discretion. Explain
Reference: Subhash Kasjyap / D.D. Basu