Ø केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आठ वर्षीय बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया है.
Ø इस अध्यादेश के जरिए 16 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए भी सजा को बढ़ाया गया है.
Ø 16 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के दोषियों के लिए जेल की सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. इन प्रावधानों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पोक्सो एक्ट) में संशोधन किया जाएगा. इस कानून के तहत अभी नाबालिगों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास, जबकि न्यूनतम सजा सात साल की जेल है.
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