मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए खानों/ब्लॉकों की निलामी पद्धति को मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र के लिए व्यवसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है।
इस अधिनियम में कोयले की बिक्री तथा नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता लाने तथा कारोबारी सुगमता को उच्च प्राथमिकता देती है और साथ ही यह सुनिश्चत करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल राष्ट्रीय विकास के लिए हो।
कोयला खानों से निकाले गए कोयले की बिक्री और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस सुधार से एकाधिकार से प्रतिस्पर्धा के युग की बढ़ते हुए कोयला क्षेत्र में दक्षता आने की उम्मीद है। यह कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और हरसंभव बेहतरीन प्रौद्योगिकी का रास्ता खोलेगी।
BENEFIT
ज्यादा निवेश होने से कोयले क्षेत्रों विशेषकर खनन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा।
इससे ऊर्जा भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि भारत में 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों में होता है। यह सुधार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही कोयले के आवंटन को जवाबदेह बनाएगा तथा किफायती कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकेगी।
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी से अर्जित होने वाला पूरा राजस्व कोयला वाले राज्यों को मिलेगा अत: इस प्रक्रिया से उन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसका इस्तेमाल वे अपने पिछड़े क्षेत्रों और वहां के लोगों तथा जनजातियों के विकास के लिए कर सकेंगे। देश के पूर्वी हिस्से के राज्य इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे