योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉंड ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैंजो भारत का नागरिक हो अथवा यहां सम्मिलित या स्थापित हो।
एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अकेले अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर चुनावी बॉंड को खरीद सकता है।
केवल जनप्रतिनिधित्व क़ानून, 1951 की धारा 29 ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्यविधानसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों के 1 प्रतिशत से कम मत न पाएं हों, चुनावी बॉंड प्राप्त करने के पात्र होंगे।केवल अधिकृत बैंक में खाते वाला मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बॉंड को भुनाएगा।
शुरुआत में स्टेटबैंकऑफइंडिया (एसबीआई) को अपनी 4 निम्नलिखित अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉंड जारी करने एवं भुनाने के लिये अधिकृत किया गयाहै।
चुनावी बॉंड जारी किये जाने के पंद्रह दिन की अवधि तक मान्य होंगे एवं भुगतान करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता काल के बीत जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।किसी अर्हता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किये गए चुनावी बॉंड की धनराशि उसी दिन प्रदान कर दी जाएगी।