‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ को जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है:

  • वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) 14 अगस्‍त, 2018 के बाद भी जारी रहेगा।
  • 5,000 रुपये की मौजूदा ओवर ड्राफ्ट (ओडी) सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई।
  • 2,000 रुपये तक के ओवर ड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी।
  • ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा संशोधित करके 18-60 साल के बजाय 18-65 साल की जाएगी।

‘हर परिवार से लेकर हर वयस्क व्‍यक्ति’ तक की विस्तारित कवरेज के तहत 28 अगस्‍त 2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के अंतर्गत नए रुपे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।

हर परिवार से लेकर हर वयस्क व्‍यक्‍ति‍ तक का खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रमुख वित्तीय समावेश कार्यक्रम (पीएमजेडीवाई) को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) की पाइपलाइन इन गतिविधियों की कवरेज के लिए आवश्यक व्‍यवस्‍था या सुविधाएं सुलभ कराएगी और इस तरह डिजिटलीकृत, वित्तीय दृष्टि से समावेशी और बीमित समाज बनाने की गति में तेजी लाएगी।

असर:

इस मिशन को जारी रखने के परिणामस्‍वरूप देश के सभी वयस्क व्‍यक्‍ति‍/परिवार अन्य वित्तीय सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने और 10,000 रुपये तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा के साथ कम से कम एक बुनियादी बैंक खाता खोलने में सक्षम हो जाएंगे। इससे उन्हें वित्तीय सेवाओं की मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लाभों को अधिक कुशलतापूर्वक हस्तांतरित करने में भी मदद मिलेगी।

पृष्‍ठभूमि:

लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और देश भर में हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुलभ कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण मेंप्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम से ‘वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन’ की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया गया था।

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