- इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिजनों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में तत्काल एकमुश्त अनुकम्पा सहायता राशि प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत पीआईबी/राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रत्यायित पत्रकारों या ऐसे गैर प्रत्यायित पत्रकारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कम से कम लगातार पांच वर्ष तक समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य किया है।
- इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पत्रकार के स्थायी अपंग होने पर पांच लाख रुपये तक की और सीजीएचएस या अन्य बीमा/स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।
- RECENT Context: पत्रकारों को पहली बार पत्रकार कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है।