क्या था मामला :
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 16 सितंबर को इंटरनैशनल पब्लिशर्स की अर्जी खारिज कर दी थी जिसने डीयू नॉर्थ कैंपस में टेक्स्टबुक की फोटोकॉपी की बिक्री को चुनौती दी थी। इसके बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था।
DETAIL
डबल बेंच ने इस मामले में पब्लिशर्स के निवेदन को बहाल कर दिया और कहा कि इस मामले में सुनवाई की जरूरत है। याचिकाकर्ता पब्लिशर्स की मांग है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित दुकान को टेक्स्टबुक के फोटोकॉपी बेचने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि इस बात को देखना और इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या पूरी किताब की फोटोकॉपी की इजाजत ठीक है या नहीं? साथ ही कॉपीराइट ऐक्ट के तहत स्टूडेंट्स के लिए कोर्स पैक के मुताबिक फोटोकॉपी उचित है?
- अदालत ने कहा कि वह इस समय कोई भी अंतरिम ऑर्डर नहीं दे रहे, लेकिन फोटोकॉपी शॉप को कहा है कि वह रिकॉर्ड रखें कि स्टूडेंट्स को क्या कॉपी सप्लाई की है।
- डबल बेंच ने फोटोकॉपी की बिक्री पर रोक नहीं लगाई लेकिन सिंगल बेंच को दो मुद्दों पर पब्लिशर्स की दलील पर दोबारा सुनवाई और विचार करने को कहा है।
- डबल बेंच ने कहा कि पब्लिशर्स ने जो सवाल उठाए हैं उन पर सुनवाई की जरूरत है लेकिन उस दलील को स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें पब्लिशर्स ने टेक्स्टबुक के फोटोकॉपी पर तुरंत रोक की मांग की थी।
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