क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद) से जुड़ा पूरा विवाद?

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है, जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' से अलग करने का प्रावधान था.

★राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है.
पिछले साल 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था।

=>"क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद)"

★संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी और पद पर नहीं हो सकता, जहां वेतन, भत्ते या अन्य फायदे मिलते हों. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(ए) और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) के तहत भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में सांसदों-विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है.

★ मई, 2012 में पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से चुनकर आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने भी संसदीय सचिव बिल पास किया था. इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने करीब दो दर्जन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया. इन सचिवों को मंत्री का दर्जा प्राप्त था. पिछले साल जून में कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार के बिल को अंसवैधानिक ठहरा दिया.

=>"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई"

★ भारतीय संविधान की गरिमा के तहत ‘लाभ के पद’ पर बैठा कोई व्यक्ति एक ही साथ विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता. 2006 में जया बच्चन पर आरोप लगा कि वह राज्यसभा सांसद होते हुए भी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की चेयरमैन है जो लाभ का पद है.

★ चुनाव आयोग ने जया बच्चन को सदस्यता के अयोग्य पाया. इस मामले में अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी. जया बच्चन ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी.

★ जया बच्चन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक ने 'लाभ का पद' लिया है तो उसे सदस्यता गंवानी होगी चाहे वेतन या भत्ता लिया हो या नहीं. 
★ इसके अलावा लाभ के पद के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस्तीफा दे चुकी हैं और वह रायबरेली से दोबारा चुनकर संसद में पहुंची थीं.

=>चुनाव आयोग की भूमिका :-

- चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों से पूछा है कि उनकी सदस्यता क्यों ना रद्द की जाए? कई विधायकों ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है. विधायकों के अनुसार संसदीय सचिव होने के नाते वे दिल्ली सरकार से कोई वेतन, भत्ते और अन्य कोई सुविधा नहीं ले रहे जो लाभ के पद के दायरे में आए.

★अब आम आमदी पार्टी के पास अदालत जाने का रास्ता बचा है. हालांकि, संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी मामले में चुनाव आयोग और राष्ट्रपति एकमत हों तो अदालत भी उन फैसलों को रद्द नहीं करता. ऐसा जया बच्चन के मामले में हो चुका है.

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