1. कारेाबार शुरू करने के लिए ई बिज पेार्टल आवश्यक होगा। इनमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तीनों सेवाएं पैन और टैन के लिए पंजीकरण, ईपीएफओ और ईएसआईसी का पंजीकरण भी शामिल है।
2. कारोबार शुरू करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सीबीडीटी,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रक्रियाओं की संख्या कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसमें प्रक्रियाओं की संख्या 4 की जाएगी और इसके लिए दिन भी चार तय किए गए हैं।
3. रिर्टन दाखिल करने, चालान,ऑनलाइन भुगतान,और ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंशदान के लिए केवल श्रम सुविधा पोर्टल का प्रयोग किया जा सकेगा।
4.राजस्व विभाग और जहाजरानी मंत्रालय प्रत्यक्ष वितरण के खेप की संख्या इस महीने तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक करने के लिए काम करेंगे। विभाग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि निर्यात और आयात की लागत में ठोस कमी आए जिससे भारत दुनिया के 50 शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो सके।
5. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर एनसीएलटी के माध्यम से हाल ही में बने तालाबंदी और दीवालिया संहिता के प्रावधानों को लागू करेगा।