नेशनल मेडिकल कमीशन बिल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (National Medical Commission Bill) को स्वीकृति प्रदान की. यह विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में विचार के लिए रखा जायेगा. इस विधेयक के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI – Medical Council of India) को समाप्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) का गठन किया जायेगा.

उद्देश्य (Objectives)

  1. इस विधेयक (NMC Bill) का उद्देश्य है देश में चिकित्सा शिक्षा (medical education) की ऐसी प्रणाली बनाई जाए जो विश्व स्तर की हो.
  2. प्रस्तावित आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा शिक्षा के Undergraduate और Postgraduate दोनों स्तरों पर उच्च कोटि के चिकित्सक मुहैया कराए जाएँ.
  3. National Medical Commission चिकित्सा professionals को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने क्षेत्र के नवीनतम medical शोधों को अपने काम में सम्मिलित करें और ऐसे शोध में अपना योगदान करें.
  4. आयोग समय-समय पर चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन करेगा.
  5. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) भारत के लिए एक मेडिकल रजिस्टर के रख-रखाव की सुविधा प्रदान करेगा और मेडिकल सेवा के सभी पहलुओं में नैतिक मानदंड को लागू करवाएगा.

National Medical Commission Functions

  1. चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण करना.
  2. चिकित्सा सेवा की आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के विषय में रोडमैप तैयार करना.
  3. आयोग और मेडिकल बोर्ड्स के सुचारू संचालन के लिए विनियम तैयार करना.
  4. निजी मेडिकल संसथान में अधिकतम 40% तक सीटों के लिए फीस के निर्धारण के नियम निर्धारित करना.
  5. अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर  सौंपे गए अन्य अधिकारों और कर्तव्यों का अनुपालन करना.

 

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