राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National social assistance Programme)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।(#GSHINDI, #ThecoreIAS)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)#GSHINDI, #ThecoreIAS)
  • अन्नपूर्णा योजना शामिल है
  • Read more@GSHIND प्रधानमंत्री एल.पी.जी. पंचायत योजना

Background:

संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले और अन्य अवांछित परिस्थितियों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है। इन बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था।

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