नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 से संबंधित आरपीएएस (रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम) / ड्रोन संचालनों के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक यानी तेज़ी से सशर्त छूट प्रदान की जा सके।
गरुड़ दरअसल 'राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग का सरकारी प्राधिकरण' है। सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरी हासिल करना और दो हफ्ते से भी कम वक्त में ये पोर्टल लॉन्च करना, इस प्रक्रिया में शामिल नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डीजीसीए, एएआई और एनआईसी के विभिन्न अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। मंजूरी मिलने के बाद आठ दिनों की छोटी अवधि में इस पोर्टल को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) नई दिल्ली के सीनियर सिस्टम एनेलिस्ट श्री विक्रम सिंह द्वारा अकेले घर से काम करते हुए डिजाइन, विकसित, बीटा-टेस्ट और लॉन्च किया गया।
रिमोट पाइलेटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) के संचालन से संबंधित नियम और कानून, विमान नियम 1937 के नियम 15ए और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 27.8.2018 को जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) धारा 3 श्रृंखला 10 भाग 1 के तहत आते हैं।