भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज व्यक्तियों, समूहों या इकाइयों और कारोबारियों को मांग के अनुरूप बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने का प्रस्ताव ( Draft Guidline) रखा है ।
कौन है Eligible
- बड़े कारोबारी घराने नहीं हो पाएंगे बैंक लाइसेंस के पात्र
- कुल आय में 60 फीसदी आय वित्तीय सेवाओं से प्राप्त करने वाली इकाई ही कर सकेंगी आवेदन
- जानकारों के अनुसार -NBFC को बैंक शुरू करने के लिए लाइसेंस मिलने की संभावना ज्यादा
- बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कारोबारी इकाई की न्यूनतम परिसंपत्ति 5,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए
- कारोबार चलाने का उसके पास 10 साल का शानदार रिकॉर्ड होना चाहिए।
- कंपनियां गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएससी) के जरिये भी बैंक शुरू कर सकती है ।
- कोई भी व्यक्ति बैंक खोलना चाहता हो तो अकेले या संयुक्त रूप से इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके पास बैंकिंग या वित्तीय सेवा क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
जरूरी पूंजि (Capital Requirement)
- इसमें नए 'यूनिवर्सल बैंकों' के लिए ऑन-टैप लाइसेंस की खातिर कम से कम 500 करोड़ रुपये की पूंजी की शर्त का प्रस्ताव है। ऐसे बैंक लोन देने वाले, डिपॉजिट स्वीकार करने वाले और फीस लेकर सेवाएं देने वाले बैंकों की तरह काम कर सकेंगे।
- अगर आवेदक लाइसेंस के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो बैंक शुरू करने के लिए उनके पास न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की पूंजी होनी चाहिए और आगे भी बैंक को न्यूनतम इतनी ही रकम की नेटवर्थ हर समय बनाए रखने की जरूरत होगी।शेयरधारिता प्रारूप मौजूदा निजी क्षेत्र के बैंकों की तरह ही होगी, जहां वैयक्तिक या कंपनी को बैंक में 10 फीसदी से कम हिस्सेदारी रखने की जरूरत होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी न रहे।