- रिजर्व बैंक ने आज सोशल नेटवर्किंग आदि के जरिए पारस्परिक ऋण (पी2पी) के नियमन पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया है।
क्या है proposal
- इसके तहत खिलाडिय़ों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत दो करोड़ रुपये की होगी
- वे किसी प्रकार के अत्यधिक रिटर्न का वादा नहीं कर सकेंगे
- धन के हस्तांतरण के लिये ऋणदाता के बैंक खाते से सीधे लेने को भी अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि पी 2 पी उधारदाताओं एक मध्यस्थ के रूप में ही कार्य कर सकता है
- केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा ग्राहक डेटा और डेटा सुरक्षा की गोपनीयता मंच ( Platform) की जिम्मेदारी होगी
क्या है P2 P ( peer to peer ) फंडिंग: पी2पी ऋण एक प्रकार की क्राउड फंडिंग है, जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके तहत ऋण देने वाले और कर्ज लेने वाले के बीच बिना किसी रेहन वाले ऋण के लिए तालमेल बैठाया जाता है।
क्या है मौजूदा नियमन
मौजूदा विकासक्रम में इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यह सिर्फ कर्ज लेने वाले और देने वालों को साथ लाएगा और यह ऋण उनके बही खाते में नहीं दिखेगा।
P2 P ( peer to peer ) फंडिंग का market :
- पी 2 पी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचयी ऋण देने के लिए विश्व स्तर पर , 2015 के Q4 के अंत में , 4.4 अरब पौंड पर पहुंच गया था ।
- भारत में, पी 2 पी ऋण देने प्लेटफार्म काफी हद प्रौद्योगिकी कंपनियाँ है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।