बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 को लोकसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी।

संशोधन क्यों:

इस विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन के दौरान कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के अधिनियम के रूप में तब्दील होने के बाद इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी।

उद्देश्य :संशोधन का उद्देश्य कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के संदर्भ में इस विधेयक को मजबूत करना है। 

इसके कानून बनने के बाद बेनामी लेनदेन और अनुचित रूप से की जाने वाली गतिविधियों को रोका जा सकेगा। संशोधन के बाद इसके कानूनी प्रावधानों से सरकार को और सशक्त बनाया जा सकेगा और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। इसलिए यह सभी नागरिकों में न्याय संगतता को बढ़ावा देगा। हालांकि आय घोषणा योजना के तहत अपनी बेनामी संपत्तियों की घोषणा करने वाले लोगों को बेनामी अधिनियम के तहत राहत मिल जाएगी। 

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