भ्रामक विज्ञापन किया तो सेलिब्रिटी को हो सकती है जेल

 

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 (Consumer Protection Bill 2015) पर गठित parliamentary panel ने celebrities को भ्रामक विज्ञापन क़े लिये कानूनन जिम्मेदार ठहराने के लिये इस Bill को और मजबूत करने की बात कहीं है

  • Panel ने Advertising Standards Council of India (ASCI) को अधिकार देने की बात कहीं है जिससें वो दोषियों पर कार्यवाही कर सके
  • टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी समिति ने  ये सिफारिशें की है
  • अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी.
  • समिति ने पहले से प्रस्तावित तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने और भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है.
  • पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है. लेकिन दूसरी बार में 50 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है.

Background:

संसदीय समिति ने यह सिफारिशें तब की हैं जब आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर महेंद्र सिंह धोनी समेत अन्य कई कंपनियों के एंबेसडर्स  भी कंपनियों की धोखाधड़ी से सवालों के घेरे में हैं

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015

  •  इस नए कानून के तहत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority)  के गठन का प्रस्ताव है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटान किया जाएगा। यह कानून कुछ हद तक अमेरिका व यूरोपीय देशों जैसा है
  • उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से निपटान
  • फूड पॉइजनिंग के मामलों में उम्र कैद का प्रावधान
  •  सेवा प्रदाता को उपभोक्ता को हुई असुविधा देखनी होगी

 

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