चुनाव आयोग ने चुनाव शुचिता से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उम्मीदवारों को अपने और आश्रितों की आय का स्नोत बताना चाहिए। आयोग का कहना है कि :
Ø वर्तमान में उम्मीदवार के लिए आमदनी का स्नोत बताना जरूरी नहीं है।
Ø यहां तक कि यह बताना भी जरूरी नहीं है कि पिछले चुनाव की तुलना में उनकी आमदनी की बढ़ोतरी का स्नेत क्या है।
Ø अभी मतदाताओं को उम्मीदवार और उनके आश्रितों के पैन नंबर का ही पता होता है।
Ø आयोग का कहना है कि उसने विधि मंत्रलय से फार्म 26 में संशोधन का आग्रह किया है। उस फार्म में उम्मीदवार और उसके आश्रितों की संपत्ति के ब्योरे और आय के स्नोत का जिक्र होना चाहिए। आयोग ने चुनाव में धन बल के बढ़ते प्रयोग पर भी चिंता जताई है और उस पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी बात कही