सरकार ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत 11 हजार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद्द कर दी है. खबरों के मुताबिक ये सभी संगठन सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाए थे.
★ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है जिन्होंने इस साल 30 जून तक एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था.
◆अब इनके पंजीकरण की वैधता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी. एफसीआरए के तहत पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद ये एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे.
★गृह मंत्रालय ने इस साल मार्च में सभी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 31 अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दी थी. लेकिन उसने इन सभी से कहा था कि वे 30 जून 2016 तक अपने पंजीकरण का नवीकरण करा लें. बताया जाता है कि 11,319 संगठन नवीकरण कराने में विफल रहे जिनमें करीब 50 अनाथालय और सैकड़ों स्कूल भी शामिल हैं.
★पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने करीब 10 हजार ऐसे गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए थे जिन्होंने बीते तीन वर्षों के अपने सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किए थे.