- पुराने और अप्रचलित कानूनों को निष्प्रभावी करने के प्रयास में जुटे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐसे 105 कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निरस्तीकरण एवं संशोधन विधेयक 2017 पेश करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मई 2014 से अगस्त 2016 के बीच 1,175 कानून निरस्त किए जा चुके हैं।
- सरकार ने 1,824 अप्रचलित एवं बेकार कानूनों की पहचान की है। प्रसाद ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों ने निरस्त करने के लायक 227 अधिनियमों की पहचान की है।
- कानून मंत्रालय के मुताबिक, अप्रचलित कानूनों की सूची सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच वितरित की गई थी। विधायी विभाग सहित 73 मंत्रालय या विभाग 105 कानून को निरस्त किए जाने पर सहमत हैं। करीब 139 कानूनों को निरस्त करने पर सभी ने असहमति जताई है।