क्यों यह फैसला : उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए| सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त जजों की बहाली से ‘फाइव प्लस जीरो’ का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत पांच साल से अधिक समय से लंबित केसों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी।
संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत