सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से निम्नलिखित दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं –
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
- अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित डॉ. अंबेडकर मैट्रिक उपरांत (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना
- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मैट्रिक उपरांत अथवा माध्यमिक स्तर के उपरांत पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय की अधिकमत सीमा प्रति वर्ष एक लाख रुपये है (यदि नियोजित है, तो स्व-आय सहित)।
अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विदेश में जाकर अध्ययन करने के लिए डॉ. अंबेडकर केन्द्रीय क्षेत्र की शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना।
- इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उनमें रोज़गार क्षमता का विकास करने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की सालाना आय अधिकतम 3 लाख रुपये और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये होनी चाहिए। योजना के तहत 50 फीसदी राशि छात्राओं के लिए निर्धारित की गई है