सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

  • सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने के सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
  • जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस स्तर पर तत्काल कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आधार नंबर जमा करने की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह जानकारी दी थी.
  • सुप्रीम कोर्ट ने यह बात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष शांता सिन्हा की याचिका पर कही. इसमें सरकार को आधार नंबर न होने की वजह से बच्चों को दोपहर के भोजन और अन्य सुविधाओं से वंचित न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
  •  शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की महज आशंका के आधार पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दे दी कि अगर अगली सुनवाई से पहले किसी को आधार नंबर न होने की वजह से किसी सामाजिक योजना के लाभ से वंचित किया जाता है तो वे अदालत में इस मामले को उठा सकते हैं

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