स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम (जीएमएस)

जीएमएस : जीएमएस ने वर्तमान स्वर्ण जमा योजना 1999 का स्थान लिया है।

इस स्कीम के तहत भारतीय निवासी, अविभाजित हिन्दू परिवार, न्यास, सेबी के नियमों के तहत पंजीकृत म्युचुअल फंडों, गोल्ड ट्रेडेड फंडों को स्वर्ण जमा कर सकेंगे।

न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करने की पेशकश की गई है जबकि अधिकतम कोई सीमा नहीं होगी। इसमें स्वर्ण छड़ें, सिक्का, आभूषण आदि जमा कराए जा सकेंगे।

जीएमएस के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रों पर सोना करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसकी एवज में बैंक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

यह जमा एक से तीन वर्ष, पांच से सात वर्ष और 12 से 15 वर्ष की अवधि के लिए है। एक से तीन वर्ष की लघु सावधि बैंक जमा स्कीम के तहत है जबकि पांच से सात वर्ष और 12 से 15 वर्ष की सावधि जमा स्कीम के तहत संभव है।

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