प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (pradhanmantri matri vandana yojana) के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ उपलब्ध है। इसमे वे महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो केन्द्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं। इनके अलावा इस समय लागू किसी भी काऩून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ पाने वाली महिलाओँ को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के उद्देश्य हैं:
- गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिए नगद प्रोत्साहन राशि के रुप में आंशिक मुआवजा प्रदान करना है, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके;
- नगद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ेगी।
Benefit under scheme
भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में पीएमएमवीवाई(pradhanmantri matri vandana yojana) के कार्यान्वयन की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएमएमवीवाई (pradhanmantri matri vandana yojana) के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपये दिये जाते हैं और शेष राशि जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसुति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं।