जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस समिति में शून्य के अतिरिक्त जीएसटी की चार दरों पर सहमति बनी है।
- राज्यों ने चार स्तरीय 5, 12, 18 और 28 फीसदी जीएसटी पर सहमति बबनी है
- खाद्यान्न सहित खुदरा महंगाई दर की टोकरी में शामिल करीब 50 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य रहेगी।
- अन्य वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
- तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय और लक्जरी गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस भी लगेगा।
- जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की समिति तय करेगी।
- सेस की दर फिलहाल तय नहीं है
- तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल 65 प्रतिशत टैक्स और शीतल पेय पर करीब 40 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों श्रेणियों के उत्पादों पर इससे कम टैक्स नहीं लगेगा।
- इसके अतिरिक्त मौजूदा स्वच्छ ऊर्जा सेस भी जारी रहेगा। दोनों प्रकार के सेस से जुटाई जाने वाली राशि से केंद्र सरकार राज्यों को संभावित राजस्व क्षति की भरपाई करेगी।
- सोने पर लगने वाली जीएसटी की दरों पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका।
- सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की दो स्टैंडर्ड दरें रखी हैं। इसके तहत 12 और 18 प्रतिशत की दर का चुनाव किया गया है।