हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से भागने वाले विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों से निपटने के लिए कैबिनेट ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018' को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इसकी मदद से अपराध कर के विदेश भागने वालों को अदालत में दोषी ठहराए बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस बिल को बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है, जो 5 मार्च से शुरू होने वाला है। उन्होंने साफ किया कि देश में लूट को अंजाम देकर भागने और कानून का मजाक बनाने की इजाजात नहीं दी जा सकती है।