भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
CCI के पास कई शक्तियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं:
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं, जैसे कार्टेलाइजेशन, प्रभुत्व का दुरुपयोग और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ जांच करना और कार्रवाई करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना कि वे प्रतिस्पर्धा को नुकसान न पहुँचाएँ।
- अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
- प्रतिस्पर्धा नीति संबंधी मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।
CCI प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
उदाहरण:
- 2020 में, CCI ने ऑनलाइन विज्ञापन बाज़ार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए Google पर रिकॉर्ड 2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
- 2021 में, CCI ने दो एयरलाइंस, जेट एयरवेज और एयर इंडिया के विलय की जांच का आदेश दिया।
- 2022 में, CCI ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
CCI भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।