पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता

  • आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने जून, 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भरनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।
  • इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  1. पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर, दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः ₹ 20,000 और ₹ 50,000 के बढ़े हुए ऋण के साथ, 1 वर्ष की अवधि के ₹ 10,000 तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।
  1. प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और
  1. प्रति वर्ष ₹ 1,200 तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।
  • पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर पात्र हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों के पास या तो वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी) या संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा जारी अनुशंसा पत्र (एलओआर) होना चाहिए।

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