12. Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws. 15
Gender justice is the concept of ensuring that no one is discriminated or denied justice on the basis of their gender. The Constitution of India, as a living document, reflects the aims and aspirations of the people to achieve gender justice in a progressive society. The Constitution provides various provisions to protect and promote the rights and interests of women and other genders, who have historically faced oppression and marginalization in the patriarchal society.
Some of the constitutional perspectives of gender justice are:
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- The Preamble of the Constitution declares the commitment to secure justice, equality, and dignity for all citizens, irrespective of their gender.
- Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of laws to all persons, without any discrimination based on gender or any other ground.
- Article 15 prohibits discrimination by the state on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It also empowers the state to make special provisions for the advancement of women and children, as well as for socially and educationally backward classes.
- Article 16 ensures equality of opportunity in matters of public employment, and prohibits discrimination on the grounds of sex or any other ground. It also allows the state to make reservations for women and other backward classes in public services.
- Article 21 guarantees the right to life and personal liberty to all persons, which has been interpreted by the Supreme Court to include various dimensions of gender justice, such as right to privacy, right to health, right to reproductive choice, right to dignity, right to livelihood, right to education, right to shelter, and so on.
- Article 23 prohibits trafficking in human beings and forced labour, which are often linked to gender-based violence and exploitation.
- Article 24 prohibits employment of children below the age of 14 years in any factory or mine or any other hazardous occupation, which protects them from gender-specific harms such as child marriage, child prostitution, and child labour.
- Article 39 directs the state to secure certain principles of social and economic justice in its policies, such as equal pay for equal work for men and women, adequate means of livelihood for all citizens, protection of health and strength of workers and children, prevention of abuse and exploitation of children and women, and promotion of equal justice and opportunity for men and women.
- Article 42 directs the state to make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief for working women.
- Article 51A imposes certain fundamental duties on every citizen, such as to renounce practices derogatory to the dignity of women, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, and to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all people transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities.
- The Supreme Court of India has played a vital role in advancing gender justice through its judicial activism and interpretation of the constitutional provisions. Some of the landmark judgments that have upheld gender justice are:
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- C.B. Muthamma v. Union of India, where the Supreme Court struck down a discriminatory rule that required female diplomats to obtain prior permission from the government before getting married or resign from service if they did so without permission.
- Vishaka v. State of Rajasthan, where the Supreme Court laid down guidelines to prevent sexual harassment at workplace, which was later codified by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
- NALSA v. Union of India, where the Supreme Court recognized the rights of transgender persons as a third gender under Article 14 and 21, and directed the state to take measures to ensure their welfare and inclusion in society.
- Shayara Bano v. Union of India, where the Supreme Court declared the practice of triple talaq as unconstitutional and violative of the rights of Muslim women under Article 14 and 21.
- Navtej Singh Johar v. Union of India, where the Supreme Court decriminalized consensual homosexual relations between adults under Section 377 of the Indian Penal Code, 1860, and affirmed their rights under Article 14, 15, 19, and 21.
- Joseph Shine v. Union of India, where the Supreme Court struck down Section 497 of the Indian Penal Code, 1860, which made adultery a criminal offence only for men who had sexual intercourse with a married woman without her husband's consent. The court held that this provision was discriminatory against both men and women, as it treated women as property of their husbands and denied them agency over their sexuality.
These are some examples of how the Constitution provides a framework for achieving gender justice in India. However, there are still many challenges and gaps in implementation that need to be addressed by legislative reforms, administrative actions, social awareness, and cultural change. Gender justice is not only a legal issue but also a human rights issue that affects all aspects of life. Therefore, it is essential that all stakeholders work together to ensure that every person enjoys equal rights and opportunities, regardless of their gender.
12. प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों की सहायता से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिये। 15 अंक
लैंगिक न्याय यह सुनिश्चित करने की अवधारणा है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए या उसे न्याय से वंचित न किया जाए। भारत का संविधान, एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में, एक प्रगतिशील समाज में लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान महिलाओं और अन्य लिंगों के अधिकारों और हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक समाज में उत्पीड़न और हाशिए पर रहने का सामना किया है।
लैंगिक न्याय के कुछ संवैधानिक दृष्टिकोण इस प्रकार हैं:
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- संविधान की प्रस्तावना लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और सम्मान सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता की घोषणा करती है।
- अनुच्छेद 14 लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह राज्य को महिलाओं और बच्चों की उन्नति के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार भी देता है।
- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, और लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की भी अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय के विभिन्न आयामों जैसे निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रजनन विकल्प का अधिकार, गरिमा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार इत्यादि को शामिल करने के लिए की है।
- अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, जो अक्सर लिंग आधारित हिंसा और शोषण से जुड़े होते हैं।
- अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, जो उन्हें बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति और बाल श्रम जैसे लिंग-विशिष्ट नुकसान से बचाता है।
- अनुच्छेद 39 राज्य को अपनी नीतियों में सामाजिक और आर्थिक न्याय के कुछ सिद्धांतों को सुरक्षित करने का निर्देश देता है, जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और ताकत की सुरक्षा, रोकथाम बच्चों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और शोषण, और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान न्याय और अवसर को बढ़ावा देना।
- अनुच्छेद 42 राज्य को कामकाजी महिलाओं के लिए काम की उचित और मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक पर कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करता है, जैसे कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, और धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लैंगिक न्याय को बरकरार रखने वाले कुछ ऐतिहासिक फैसले इस प्रकार हैं:
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- सीबी मुथम्मा बनाम भारत संघ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक भेदभावपूर्ण नियम को रद्द कर दिया, जिसके तहत महिला राजनयिकों को शादी करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी या अगर उन्होंने अनुमति के बिना ऐसा किया तो सेवा से इस्तीफा देना होगा।
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए, जिसे बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा संहिताबद्ध किया गया।
- NALSA बनाम भारत संघ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 और 21 के तहत तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी, और राज्य को उनके कल्याण और समाज में समावेश सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के तहत वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया और अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों की पुष्टि की।
- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 497 को रद्द कर दिया, जिसने व्यभिचार को केवल उन पुरुषों के लिए एक आपराधिक अपराध बना दिया, जिन्होंने अपने पति की सहमति के बिना एक विवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाए थे। अदालत ने माना कि यह प्रावधान पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ भेदभावपूर्ण था, क्योंकि यह महिलाओं को उनके पतियों की संपत्ति मानता था और उन्हें उनकी कामुकता पर अधिकार देने से इनकार करता था।
ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे संविधान भारत में लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। हालाँकि, कार्यान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ और कमियाँ हैं जिन्हें विधायी सुधारों, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक न्याय न केवल एक कानूनी मुद्दा है बल्कि एक मानवाधिकार मुद्दा भी है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी हितधारक यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि प्रत्येक व्यक्ति को लिंग की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।