प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

  • प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 03 केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की एक विलय योजना है और इसे कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करने और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करने के उद्देश्य से 2021-22 से लागू किया गया है।

ोजना के तीन घटक हैं:

1. अनुसूचित जाति बहुल गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में विकास।

2. अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए 'सहायता अनुदान' जिसमें आदर्श ग्राम घटक के तहत चयनित गांवों सहित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, छात्रावास/आवासीय विद्यालयों का निर्माण, व्यापक आजीविका शामिल हो सकता है। परियोजनाएं जिनमें कौशल विकास, संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका सृजन के लिए आवश्यक संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए वित्तीय सहायता आदि जैसे घटक शामिल हो सकते हैं।

3.उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण जो भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार शीर्ष क्रम में हैं और केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं। इसी प्रकार, स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण जो पूरी तरह या आंशिक रूप से केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा वित्त पोषित हैं और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित हैं।

आदर्श ग्राम घटक {तत्कालीन प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना} के उद्देश्य –

  • इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो।
  • पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जिन्हें निगरानी योग्य संकेतक के रूप में जाना जाता है, में सुधार किया जाना है ताकि एससी और गैर-एससी आबादी के बीच असमानता समाप्त हो सके और संकेतकों का स्तर कम से कम राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाया जा सके।
  • अधिक विशेष रूप से, सभी बीपीएल एससी परिवारों को भोजन और आजीविका सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी एससी बच्चों को कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूरी करनी चाहिए, मातृ और शिशु मृत्यु दर के सभी कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए।

अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के बारे में {अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की पूर्ववर्ती योजना}

इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनुदान के माध्यम से अनुसूचित जाति का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है:

  1. व्यापक आजीविका परियोजनाएँ: ऐसी परियोजनाएँ जो स्थायी आय उत्पन्न करने, या अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक उन्नति के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, केवल तभी शुरू की जाएंगी। परियोजनाएं अधिमानतः निम्नलिखित में से दो या अधिक का संयोजन होनी चाहिए:
    1. कौशल विकास: एमएसडीई के मानदंडों के अनुसार कौशल पाठ्यक्रम। सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास गतिविधियों के संचालन के लिए संबंधित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा। कौशल विकास संस्थानों को भी वित्त पोषित किया जा सकता है।
    2. लाभार्थियों/परिवारों के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण हेतु अनुदान: योजना के तहत कोई स्टैंडअलोन व्यक्तिगत संपत्ति वितरण नहीं होगा। हालाँकि, यदि परियोजना में लाभार्थियों/परिवारों के लिए आजीविका सृजन के लिए आवश्यक संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण का प्रावधान है, तो ऐसे अधिग्रहण/संपत्तियों के निर्माण के लिए लाभार्थी द्वारा लिए गए ऋण के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपये या संपत्ति लागत का 50%, जो भी कम हो, प्रति लाभार्थी/घर तक होगी।
    3. बुनियादी ढांचे का विकास: परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे और छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का विकास।
  2. अन्य बुनियादी ढाँचा- अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में विभिन्न अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएँ।

विशेष प्रावधान:

  • कुल अनुदान का 15% तक विशेष रूप से अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए व्यवहार्य आय पैदा करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं/कार्यक्रम पर।
  • बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल अनुदान का 30% तक उपयोग किया जाता है
  • कौशल विकास के लिए कुल धनराशि का कम से कम 10%
  • उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन में लगी अनुसूचित जाति महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

Download this article as PDF by sharing it

Thanks for sharing, PDF file ready to download now

Sorry, in order to download PDF, you need to share it

Share Download